


ब्यूरो : नाइट कर्फ्यू लागू के चलते रेस्टोरेंट के बाहर लोगों को खाना खिला रहे PPR मार्केट के चिक-चिक कॉर्नर व बबलू चिकन कॉर्नर के मालिकों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। उनके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन में IPC की धारा 188 के साथ एपिडेमिक डिजीज एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। पुलिस ने यह केस रविवार आधी रात को दर्ज किया है। ASI सोहन लाल ने बताया कि रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते रात 9 बजे से लगने वाले नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराने के लिए वह अर्बन एस्टेट फेस टू चौक पर मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि PPR मार्केट स्थित चिक-चिक कॉर्नर का मालिक अपने रेस्टोरेंट के बाहर 15-20 लोगों को बिठाकर खाना खिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कर रेस्टोरेंट मालिकों ने जिला मजिस्ट्रेट के कोरोना वायरस को लेकर दिए आदेशों का उल्लंघन किया है। जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा पुलिस ने ब्रेवेस्ट फैमिली मार्केटिंग प्रा. लि. के जालंधर हाइट्स में रहने वाले प्रिंस के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। ASI सोहन लाल ने बताया कि कंपनी का ऑफिस छोटी बारादरी पार्ट टू में क्रिस्टल प्लाजा में है। रविवार दोपहर बाद उन्हें पता चला कि कंपनी के मालिक ने अपने ऑफिस में करीब 80 से 100 लोग इकट्ठा किए हैं। पुलिस टीम वहां पहुंची तो खुद को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बताने वाला प्रिंस भीड़ इकट्ठी करने के बारे में कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे सका। जिसके बाद पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन व एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।







