Home National LOCKDOWN इस राज्य में, जानें कब से, क्या पंजाब में भी होगा...

LOCKDOWN इस राज्य में, जानें कब से, क्या पंजाब में भी होगा ?, पढ़ें

ब्यूरो : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिवराज ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने सुबह में राज्य के सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद यह फैसला लिया है कि प्रदेश में दो दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में अब दो दिन लॉकडाउन रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शहरी क्षेत्रों में रहेगा। लॉकडाउन के दौरान भी वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। CM हाउस में शिवराज ने इसे लेकर प्रदेश के वरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले शिवराज सिंह ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगे। साथ ही उनकी टाइमिंग भी तय की है।इसके साथ ही छिंदवाड़ा में सात दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। शिवराज ने कहा है कि हम पूरी तरह से लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। संक्रमण को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, उसे उठाए जाएंगे। साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वह मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

इसके अलावा पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर लगाये गए नाइट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। अब सारी हिदायतें 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए सोशल गैदरिंग पर भी रोक लगा दी है। सरकार के अनुसार, अब इंडोर गैदरिंग में 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि आउटडोर गैदरिंग में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इसी के साथ सभी को मास्क पहनना जरुरी होगा।पंजाब के सभी 22 जिलों में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है और पंजाब में होने वाली रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई पार्टी रैली करती है तो उस पार्टी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसी के साथ सामाजिक,धार्मिक, विवाह-शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी कटौती की है। इसके अलावा बाकी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है।इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की डीजीपी दिनकर गुप्ता को आदेश दिये हैं कि पंजाब में लोगों से कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाए और मास्क पहनना जरुरी कर दिया गया है। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरुरी है। सरकारी दफ्तरों में भी मास्क लगाना जरुरी होगा और सरकारी दफ्तरों में सिर्फ जरुरी काम के लिए ही लोग इकट्ठे हो सकेंगे, अगर किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वहां पर वही काम होगा, इसके अलावा बाकी कामों के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो सकते।