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जालंधर : शिकायत ‘वासल माल’ के मालिक की पत्नी-बेटा सहित न्यू जवाहर नगर निवासी गौरव चोपड़ा के खिलाफ

– हरविंदर कोहली, परमिंदर पम्मी सहित कुल 4 साथियों पर दर्ज हो चुकी है FIR, पढ़ें फ्रॉड का मामला

– कुछ को मिली जमानत तो कइयों पर कार्यवाही की तैयारी, जल्द हो सकती है नामचीन लोगों पर बड़ी कार्यवाही

बयूरो : शहर में फ्रॉड के मामले आए दिन सामने आते रहते है जिनमे कभी रसूखदारों को कोई ठगता है तो कभी रसूखदार भोलेभाले लोगो को ठग जाते है। आज मामला नामचीन लोगो द्वारा भोलेभाले लोगो के साथ फ्रॉड करने का सामने आया है। जानकारी अनुसार जालंधर के अधीन आते हजारां में एक कालोनी काटी गई थी जिसमे शिकायतकर्ता ने कॉलोनी एप्रूव्ड होने के अतिरिक्त प्लाट 3 तरफ से ओपन होने के साथ-साथ बिजली, सड़क आदि सुविधाएं मिलने का आश्वासन लेकर सौदा कर 2013 में सौदे की राशि की अदायगी कर रजिस्ट्री करवा ली। इस दौरान सीधे तौर पर इस सौदे में शिकायतकर्ता से हरविंदर सिंह कोहली पुत्र परलाद सिंह निवासी शहीद उधम सिंह नगर, परमिंदर सिंह पम्मी पुत्र संत सिंह निवास मॉडल टाउन, बिरेन कुमार पुत्र गनपत दास व राजू कुमार पुत्र प्रेम कुमार शामिल थे व गौरव चोपड़ा पुत्र महाराज कृष्ण चोपड़ा निवासी न्यू जवाहर नगर जोकि सारा मामला जानने के बावजूद पीछे रहते हुए फ्रॉड को अंजाम दे रहा था, इनडायरेक्ट तरीके से शामिल था। क्योंकि जिस बिरेन के नाम अटॉर्नी जारी कर रजिस्ट्री करवाई गई उसका असल मे गौरव चोपड़ा मालिक था जो तथ्य जानबूझकर छुपाया गया था और कॉलोनी एप्रूव्ड भी नही थी।

शिकायतकर्ता अनुसार 18 फरवरी 2021 को उनके प्लाट के आसपास व उसको जाते रास्ते की सड़क डिच से राज वासल व महेश वासल द्वारा तहस नहस करवा दी गई जिसकी मिली जानकारी अनुसार उपरोक्त पांचों लोगों ने फ्रॉड को आगे अंजाम देते हुए राज वासल पत्नी राम प्रकाश वासल (मालिक वासल माल) व महेश वासल पुत्र राम प्रकाश वासल निवासी ग्रीन एवेन्यू जालंधर को बेच दी जोकि सरेआम उक्त कॉलोनी में प्लाट धारकों के साथ धोखाधड़ी है। जिसका हक कॉलोनी काट प्लाट बेच देने पर किसी के पास नही। शिकायतकर्ता अनुसार वासल माल के मालिक की पत्नी व बेटा इस लिए धोखाधड़ी में शामिल माने जाते है क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उक्त जगह पर उपरोक्त पांचों ने मिल कर कॉलोनी काट प्लाट बेचे हुए है और फिर भी उक्त जमीन को खेतीबाड़ी का कह कर खरीद लिया गया। ऐसे में गौर करने लायक है कि थाना पतारा में FIR-18/2021 IPC की 420 व 427 तथा पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 36(1) अधीन हरविंदर सिंह कोहली, परमिंदर सिंह पम्मी, राजू कुमार व वीरन कुमार पर मामला दर्ज किया जा चुका है जिसमे से कुछ को जमानत मिल चुकी है परन्तु पुलिस अन्यों की तलाश में कार्यवाही कर रही है और जल्द फ्रॉड में शामिल उक्त अन्य 3 लोगों पर जल्द कार्यवाही की जा सकती है।