





बयूरो : मंगलवार को DC घनश्याम थोरी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद प्राइवेट लैब से कोविड के RT-PCR टेस्ट के 450 रुपए और रैपिड एंटीजन टेस्ट के 350 रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा सकेंगे। इसमें GST व अन्य हर तरह के टैक्स भी शामिल हैं। सभी लैब को निर्देश दिए गए हैं कि टेस्ट देने वाले व्यक्ति का पूरा ब्यौरा व वैरिफाइड मोबाइल नंबर लेना होगा। इसके अलावा टेस्टिंग रिपोर्ट की भी रियल टाइम जानकारी देेनी होगी।
होम कलेक्शन के लिए रेट तय कर सकेंगी लैब
इसके अलावा पंजाब सेहत विभाग ने प्राइवेट लैब को छूट दी है कि अगर वो कहीं घर से सैंपल कलेक्ट करने यानी होम कलेक्शन की सूरत में अपने रेट तय कर सकती हैं। हालांकि अगर कोई सैंपल देने उनकी लैब में आता है तो उसके लिए उपरोक्त तय रेट ही लिए जा सकते हैं।
शादी व अन्य भीड़ की परमिशन SDM व CRO दे सकेंगे
DC घनश्याम थोरी ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से नए आदेश दिए गए हैं कि शादी या अन्य किसी समागम में अगर 10 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों तो इसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी। उन्हाेंने सभी SDM और सर्कल रेवेन्यू अफसर (CRO) को इसकी परमिशन के अधिकार दे दिए हैं।








