


ब्यूरो : पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल ने जालंधर के 2 वकीलों का लाइसेंस 3 वर्षों के लिए रद्द कर करते हुए अनुशासनात्मक कमेटी ने उक्त एक्शन लिया है। पंजाब-हरियाणा बार कौंसिल के पास जसकरण कौर बनाम प्रमोद कश्यप और परमजीत कश्यप टाइटल से मामला सुनवाई के लिए आया था, जिसमे दोनों पक्षों को सुनने के बाद जालंधर के वकील प्रमोद कश्यप व परमजीत कश्यप को दोषी पाया गया, जिन पर जसकरण कौर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था। दोनों का लाइसेंस 3 वर्षों तक रद्द रहेगा जोकि किसी भी अदालत में या ट्रिब्यूनल में किसी भी केस की पैरवी नहीं कर पाएंगे। दोनों को जल्द से जल्द अपना वकालत का लाइसेंस सरैंडर करने को बार की ओर से कहा गया है।







