
ब्यूरो : सोशल मीडिया, ओवर दी टॉप (ओटीटी), न्यूज पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र ने नए नियम बनाए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गाइडलाइन जारी करते हुए पूरी जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट का सोर्स बताना होगा। उन्होंने कहा कि यदि यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो प्लेटफॉर्म्स को शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने के बाद हटाना होगा। डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। इसके लिए संस्थान को बॉडी का गठन करना होगा। केंद्र ने कहा है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसे तीन महीने में लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया को अपने कामों की जानकारी देनी होगी। प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा।
2 श्रेणियों में बंटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा, “सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।







