





बयूरो : विवाह कार्यक्रमों पर लगातार पुलिस की रेड पश्चात पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेशों (30 अप्रेल) तक राज्य में होने वाले विवाह कार्यक्रमो में 20 से अधिक मेहमान बिल्कुल शामिल नही हो सकते। यहां तक कि सभी मेहमानों के पास प्रशासन द्वारा जारी कर्फ्यू पास होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 6 बजे के बाद चलने वाले कार्यकम हर हाल में रात 9 बजे तक निपटाने होंगे।








