


बयूरो : पंजाब में अभिभावकों व स्कूल प्रबन्धकों में स्कूल फीस को लेकर खासा असमंजस भरी स्तिथि जारी है। दरअसल पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्कूल प्रबन्धकों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमे अभिभावकों की बैलेंस शीट आदि की प्ली लेकर फीस जमा करवाने की मांग की गई थी।
प्रत्यक्षदर्शियों अनुसार माननीय अदालत में माननीय जज ने 2020-21 की फीस को किश्तों में व 2021-22 की फीस महामारी से पहले जारी रूटीन की तरह ही वसूलने की बात कही थी जिसको कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि स्कूल प्रबन्धकों को झटका लगा है या अभिभावकों की हुई जीत। लेकिन ऐसा कुछ भी नही है क्योंकि न तो फीस देने से अभिभवकों को छूट मिली है और न ही स्कूल प्रबन्धन फीस वसूली छोड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने भी आगे अध्यापकों को वेतन व अन्य खर्चे करने है। इस सम्बन्धी असमंजस इसलिए जारी है क्योंकि कुछ दिन गुजरने पश्चात भी ऑनलाइन आर्डर अपलोड नही हुए है। उम्मीद जताई जा रही है कि माननीय अदालत भी इस मुद्दे पर गम्भीरता से पूरे आर्डर को लिख कर पढ़ कर ही जारी करेंगे ताकि न तो अभिभावकों में किसी प्रकार का शक रहे और न ही स्कूल प्रबन्धको में।






